प्रतापगढ़ जिले में छोटी सादड़ी एवं सालमगढ़ पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध धारा 68 एफ(1) के तहत कार्रवाई कर लगभग 12 करोड रुपए की चल और अचल संपत्ति को फ्रीज एवं सीज कर दिया गया है।
इस संबंध में केन्द्र सरकार की ओर से अधिकृत कंपिटेंट अथॉरिटी एवं एडमिनिस्ट्रेटर सफीना (एफओपी) द्वारा अप्रूवल मिल गई है। पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा ने प्रतापगढ़ पुलिस अधीक्षक अमित कुमार एवं उनकी पूरी टीम को बधाई दी है एवं प्रशंसा पत्र देने के निर्देश दिए हैं ।
महानिदेशक उमेश मिश्रा ने बताया कि पिछले एक दशक में धारा 68 एफ एनडीपीएस एक्ट के तहत फ्रीजिंग की यह पहली बड़ी कार्रवाई है. कुख्यात तस्कर कमल राणा, कमलेश बैरागी, शैलेंद्र बैरागी और विष्णु बैरागी की मादक पदार्थ तस्करी से अर्जित बारह करोड रुपये की चल-अचल संपत्ति जब्त की गई है.
डीजीपी मिश्रा ने बताया कि Rajasthan में पहली बार तस्करों को शरण देने व वित्तीय सहयोग करने वालों के खिलाफ भी प्रतापगढ़ Police ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 27ए, 28, 29, 30 के तहत बिना किसी जब्ती का थाना छोटी सादड़ी पर मुकदमा दर्ज कर 23 आरोपितोें को नामजद कर छह आरोपितों को गिरफ्तार किया है.
उल्लेखनीय है कि बंबोरी निवासी कमल सिंह उर्फ कमल राणा मध्य प्रदेश के मालवा व Rajasthan के मेवाड़ में मादक पदार्थ तस्करी के लिए कुख्यात है और सरगना के रूप में एक बड़े गिरोह को संचालित कर रहा था. कमल राणा व उसके तीन साथियों को Police मुख्यालय की क्राइम ब्रांच की टीम ने 19 जून को Maharashtra के शिर्डी में एक Hotel से डिटेन कर अग्रिम कार्रवाई के लिए प्रतापगढ़ Police को सौप था. तस्कर कमल राणा ने अपनी पत्नी के नाम पर जिला सिरोही के गांव जावाल व तहसील बाली जिला पाली में तथा सहयोगी अजबाराम उर्फ तेजू देवासी के नाम पर प्लॉट खरीद मकान निर्माण करवाया. अन्य सहयोगियों के नाम से मध्य प्रदेश के मंदसौर शहर जिला Neemuchके गांव जीरण में कृषि भूमि व वाहन खरीदे गये. इन सबकी बाजार में कीमत करीब 7 करोड़ 51 लाख रुपये है.
डीजीपी मिश्रा ने बताया कि 1 जुलाई को सालमगढ़ थाना Police ने तस्कर विष्णु दास बैरागी और उसके बेटों कमलेश व शैलेंद्र को गिरफ्तार कर तीन किलो अवैध अफीम, दो पिस्टल, तीन जिंदा कारतूस चौदह लाख रुपये, तीन चौपहिया व पांच मोटरसाइकिल बरामद की थी. काफी लंबी समय से अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त इन तस्करों ने पिछले 6 साल में गांव वीरावली में स्थित बीड़ की जमीन पर मकान का निर्माण किया. पीपलखूंट नेशनल हाईवे पर एक प्लाट खरीद कर उसे पर तीन मंजिला काम्प्लेक्स बनवाया. तीन लग्जरी कारें व पांच मोटरसाइकिल खरीदी गई, जिनकी बाजार में कीमत करीब 4 करोड़ रुपये थी.
डीजीपी ने बताया कि दोनों मामलों में इन मादक पदार्थ के तस्करों की अवैध संपत्ति को फ्रीज करवाने धारा 68 एफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रस्ताव भारत सरकार की ओर से अधिकृत एफओपी एंड एनडीपीएस एक्ट New Delhi को भेजा गया था. सुनवाई के बाद तस्कर विष्णु दास बैरागी और उसके बेटों की संपत्ति को फ्रीज करने के आदेश को स्थाई कर 13 सितंबर को अप्रूव किया गया. वहीं तस्कर कमल राणा की संपत्ति को फ्रीज करने के आदेश 20 सितंबर को अप्रूव किया गया.